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Bombay High Court on FDA Action: ‘अगर मक्खी उड़ रही है तो क्या करें, हम भारत में हैं’, होटल लाइसेंस निलंबन पर कोर्ट की अहम टिप्पणी

मुंबई: महाराष्ट्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा होटलों के खिलाफ लगातार की जा रही कार्रवाई और लाइसेंस निलंबन के मामलों पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि निरीक्षण और कार्रवाई के दौरान व्यावहारिक (Realistic) और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, “अगर मक्खी उड़ रही है तो क्या किया जाए? हम भारत में हैं। हमें व्यावहारिक कदम उठाने होंगे।”

क्या है पूरा मामला?

यह मामला नवी मुंबई स्थित फाइव स्टार होटल Park Inn by Radisson Navi Mumbai द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। होटल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में FDA की उस कार्रवाई को चुनौती दी है, जिसमें निरीक्षण के बाद होटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। यह सुनवाई ऐसे समय में हो रही है, जब महाराष्ट्र में FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में राज्यभर के होटल, रेस्तरां और खाद्य प्रतिष्ठानों पर व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। हाई कोर्ट ने इस अभियान के तहत की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा भी प्रशासन से मांगा है।

कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस रविंद्र घुगे और गौतम अखंड की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि निरीक्षण के लिए आखिर मानक (स्टैंडर्ड) क्या होना चाहिए। कीड़ों-मकोड़ों की मौजूदगी पर चर्चा के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, “पिछले सप्ताह मेरी मेज़ पर एक बड़ा कीड़ा बैठा था। अब हम क्या कर सकते हैं? मैं अभी मक्खी की बात कर रहा था, यहां भी एक मक्खी उड़ रही है। हम भारत में हैं, इसलिए हमें व्यावहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा।” कोर्ट की इस टिप्पणी को FDA की कार्रवाई के मानकों को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

होटल की ओर से क्या दलील दी गई?

होटल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अदालत में कहा कि मामला एक या दस कॉकरोच का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि क्या केवल निरीक्षण की चेकलिस्ट के आधार पर किसी होटल का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। वकील ने यह भी तर्क दिया कि FDA ने लाइसेंस निलंबित करने से पहले अपने फैसले के समर्थन में पर्याप्त और ठोस लिखित कारण दर्ज नहीं किए, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

अगली सुनवाई कब?

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की है। इस दौरान FDA से निरीक्षण प्रक्रिया, कार्रवाई के मानकों और राज्यभर में चलाए गए अभियान का विस्तृत विवरण मांगा जाएगा।

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