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बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या मामले में 4 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 25 लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली: दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या के एक मामले में दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई है। अदालत ने विधायक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 31 दिसंबर 2018 को आयोजित न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें एक महिला डॉक्टर की मौत हो गई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोषी विधायक को मृतका डॉ. अर्चना गुप्ता के पति विकास गुप्ता को 25 लाख रुपये का मुआवजा भी देना होगा। कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता की उस धारा के तहत दोषी माना, जो गैर-इरादतन हत्या (जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) से संबंधित है। इसके अलावा, राउस एवेन्यू कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत राजू कुमार सिंह को दो महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भी सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात का है, जब दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में नए साल के स्वागत के लिए पार्टी आयोजित की गई थी। आरोप है कि पार्टी के दौरान बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह ने जश्न मनाते हुए हर्ष फायरिंग की थी। इस दौरान चली गोली डॉ. अर्चना गुप्ता को लग गई, जिससे उनकी मौत हो गई। डॉ. अर्चना गुप्ता, शिकायतकर्ता विकास गुप्ता की पत्नी थीं और वह राजू कुमार सिंह के भाई द्वारा आयोजित न्यू ईयर पार्टी में शामिल होने पहुंची थीं। घटना के बाद मामला अदालत में पहुंचा, जहां लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने विधायक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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