आगरा: उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को कमला नगर योजना क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए जा रहे पांच भवनों को सील कर दिया। यह कार्रवाई उन भवन स्वामियों के खिलाफ की गई जिन्होंने विभाग द्वारा जारी नोटिसों की लगातार अनदेखी की थी। अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अधीक्षण अभियंता पंकज कुमार पाल ने बताया कि संबंधित भवन स्वामियों को कई बार नोटिस जारी कर स्वीकृत नक्शा, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और नियमानुसार शमन (रेगुलराइजेशन) की प्रक्रिया पूरी करने का अवसर दिया गया था। बावजूद इसके निर्धारित समय में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई।
प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल जीएम खान के अनुसार जिन संपत्तियों को सील किया गया, उनमें बी-507 (मनीष बंसल), बी-582 (सीता देवी), बी-608 (उमेश गोयल), डी-82 (पंकज जैन) और ई-725 (नीतू गुप्ता) के भवन शामिल हैं। अधिशासी अभियंता डीबी यादव ने बताया कि सभी भवन स्वामियों को पहले ही विभागीय नोटिस जारी किए गए थे और उन्हें नियमानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। नियमों का पालन नहीं करने के कारण परिषद को यह कार्रवाई करनी पड़ी।
गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले मंगलवार को परिषद ने सुल्तानगंज पुलिया स्थित हेल्पिंग इंडिया ट्रॉमा सेंटर को भी अवैध निर्माण के मामले में सील किया था। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि परिषद अवैध निर्माण के मामलों में अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। अधीक्षण अभियंता पंकज कुमार पाल ने नागरिकों से अपील की कि यदि निर्माण संबंधी कोई नोटिस प्राप्त होता है, तो उसे गंभीरता से लें और समय रहते परिषद कार्यालय में उपस्थित होकर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें, ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।


