यूपी बोर्ड की परीक्षाओं और आगामी प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिले में कानून-व्यवस्था सख्त कर दी गई है। अपर पुलिस आयुक्त राम बदन सिंह ने 31 मार्च तक बीएनएसएस की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत किसी भी स्थान पर बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। अपर पुलिस आयुक्त के अनुसार महाशिवरात्रि, होली, ईद-उल-फितर, रामनवमी और महावीर जयंती जैसे पर्वों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। साथ ही यूपी बोर्ड समेत अन्य बोर्डों की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाएं भी आयोजित होनी हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।
आदेश के तहत किसी भी तरह के प्रदर्शन, अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ जुटाने पर शांतिभंग की धारा में कार्रवाई होगी। इसके अलावा किसी भी स्थान पर ईंट, पत्थर, बोतल या अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं जमा करने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि भड़काऊ बैनर, पोस्टर या सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। जिलेवासियों से शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील की गई है।


