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विशेष TET कराने की तैयारी, 69,000 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दंपती शिक्षकों को आवेदन के लिए 5 अगस्त तक मौका

उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों और अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य किए जाने के बाद योगी सरकार ने प्रदेश में कार्यरत प्रभावित शिक्षकों के लिए विशेष TET (Special TET) आयोजित कराने का निर्णय लिया है। वहीं, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत सूची को अंतिम मानने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा दंपती शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है।

कार्यरत शिक्षकों के लिए होगा Special TET

बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी द्वारा जारी पत्र के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के कुल 1,42,818 शिक्षक प्रभावित हुए हैं। इनमें—

  • प्राथमिक स्तर के शिक्षक – 64,062
  • उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक – 76,256
  • विशेष शिक्षक – 2,500

शासन ने इन सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (Special TET) आयोजित कराने का फैसला लिया है।

शिक्षा सेवा चयन आयोग से मांगी गई कार्ययोजना

प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देश दिया है कि Special TET आयोजित कराने के लिए विस्तृत कार्ययोजना जल्द तैयार कर शासन को उपलब्ध कराई जाए। शासन का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यह परीक्षा आवश्यक है। देशभर के प्रभावित शिक्षक लंबे समय से इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं और संसद के मानसून सत्र में भी राहत की मांग उठाई जा रही है।

दंपती शिक्षकों को 5 अगस्त तक आवेदन का अवसर

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने दंपती शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।

नई अंतिम तिथि: 5 अगस्त

अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को निर्देश दिया है कि विभागीय पोर्टल पर सूचना जारी कर सभी पात्र शिक्षकों को आवेदन का अवसर दिया जाए। कुछ तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी भ्रम के कारण कई शिक्षक पहले आवेदन नहीं कर पाए थे।

69,000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सूची पर उठाए सवाल

69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी विवाद को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने यूपी सरकार द्वारा प्रस्तुत करीब 8,270 अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने सभी पक्षों से कहा है कि वर्ष 2020 से अब तक पूरे मामले का घटनाक्रम लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए।

अगली सुनवाई: 28 जुलाई

सरकार ने बताई नई संशोधित कटऑफ

सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने संशोधित कटऑफ भी अदालत के सामने रखी।

नई कटऑफ के अनुसार—

  • अनारक्षित (General): 69.42
  • ओबीसी (OBC): 65.92
  • एससी (SC): 60.14
  • एसटी (ST): 56.09

सरकार का कहना है कि पूरी चयन सूची का पुनर्मूल्यांकन करने पर ये कटऑफ सामने आई हैं।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने जताया विरोध

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सरकार के हलफनामे और सूची का विरोध किया।

उनका कहना है कि—

  • सरकार द्वारा प्रस्तुत सूची पूरी तरह पारदर्शी नहीं है।
  • मूल चयन सूची अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई।
  • कई ऐसे अभ्यर्थियों के नाम सूची में शामिल हैं जिन्होंने दूसरी और तीसरी काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया।
  • कुछ अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी विवाद में अतिरिक्त अंक मिलने और शिक्षा मित्रों के वर्गीकरण को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि पहले सरकार ने अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 67.11 और ओबीसी की 66.73 बताई थी, जबकि अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कटऑफ बदलकर 69.42 और 65.92 कर दी गई है, जिससे भर्ती प्रक्रिया पर नए सवाल खड़े हो गए हैं।

महत्वपूर्ण अपडेट एक नजर में

  • 1,42,818 कार्यरत शिक्षकों के लिए Special TET कराने की तैयारी।
  • शिक्षा सेवा चयन आयोग से Special TET की कार्ययोजना मांगी गई।
  • दंपती शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले के आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त
  • सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार की 8,270 अभ्यर्थियों वाली सूची स्वीकार नहीं की।
  • भर्ती मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
  • संशोधित कटऑफ और आरक्षण संबंधी प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है।
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