कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े कथित सोना तस्करी मामले में कस्टम्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने रान्या राव समेत चार आरोपियों पर कुल 244 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई दुबई से भारत में कथित तौर पर सोना लाने वाले नेटवर्क की जांच के बाद की गई है। कस्टम्स के ज्वाइंट डायरेक्टर संदीप की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, जांच में रान्या राव और तीन अन्य लोगों की कथित भूमिका सामने आने के बाद यह जुर्माना लगाया गया।
किस आरोपी पर कितना जुर्माना?
कस्टम्स विभाग की कार्रवाई के तहत चार आरोपियों पर अलग-अलग रकम का जुर्माना लगाया गया है:
- रान्या राव: 89 करोड़ रुपये
- तरुण कोंडुरु राजू: 49.51 करोड़ रुपये
- साहिल जैन: 53.06 करोड़ रुपये
- भरत कुमार जैन: 53.06 करोड़ रुपये
इस तरह चारों आरोपियों पर लगाया गया कुल जुर्माना 244.63 करोड़ रुपये बैठता है।
दुबई से लौटते समय पकड़ा गया था सोना
मामला 3 मार्च 2025 को सामने आया था। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के अधिकारियों ने रान्या राव को दुबई से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद रोका था। जांच के दौरान अधिकारियों ने कथित तौर पर 14.213 किलोग्राम विदेशी सोना बरामद किया था। उस समय बरामद सोने की अनुमानित कीमत करीब 12.56 करोड़ रुपये बताई गई थी। आरोप था कि सोने को छिपाकर भारत लाया गया था।
घर की तलाशी में कैश और सोने के गहने भी मिले
मामले की आगे की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रान्या राव के आवास की तलाशी ली थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, तलाशी के दौरान करीब 2.67 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और लगभग 2.06 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण जब्त किए गए थे। जांच में 7 मार्च 2024 से 18 फरवरी 2025 के बीच कथित तौर पर हुई सोने की तस्करी की गतिविधियों की भी पड़ताल की गई। जांचकर्ताओं के आरोप के अनुसार, इस अवधि में रान्या राव और उनके कथित सहयोगियों से जुड़े नेटवर्क ने दुबई से भारत में करीब 113 किलोग्राम सोना लाने की गतिविधियों को अंजाम दिया।
पहले भी जारी हो चुका था जुर्माने का नोटिस
रान्या राव के खिलाफ यह पहली बड़ी वित्तीय कार्रवाई नहीं है। सितंबर 2025 में DRI की ओर से रान्या राव और अन्य आरोपियों को कथित तस्करी गतिविधियों के संबंध में जुर्माने के नोटिस जारी किए गए थे। उस समय रिपोर्टों के मुताबिक, रान्या राव पर करीब 102 करोड़ रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया गया था। ताजा आदेश में अब कस्टम्स विभाग ने रान्या राव पर 89 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
मार्च 2025 में हुई थी गिरफ्तारी
रान्या राव को 3 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें कस्टम्स से जुड़े मामले में अदालत से जमानत मिली थी। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से COFEPOSA (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974) के तहत एहतियाती हिरासत की कार्रवाई किए जाने के बाद उनकी हिरासत जारी रही।


