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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: ट्रंप के टैरिफ अवैध, अब सभी देशों पर 10% शुल्क

भारत को राहत: 18% से घटकर 10% हुआ अमेरिकी टैरिफ

अमेरिका में टैरिफ को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा पहले लगाए गए व्यापक और विवादित टैरिफ को United States Supreme Court ने अवैध करार दे दिया है। इस फैसले के बाद व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि भारत सहित उन सभी देशों पर, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार समझौते किए थे या सहमति जताई थी, अब एक समान 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाएगा।

10 प्रतिशत का नया समान टैरिफ लागू

कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए अमेरिका में आयात होने वाले अधिकांश उत्पादों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह आदेश “लगभग तुरंत प्रभाव से” लागू हो गया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि चाहे किसी देश ने पहले ऊंचे स्तर पर टैरिफ पर सहमति जताई हो या कोई प्रारंभिक समझौता किया हो, अब सभी पर समान रूप से 10 प्रतिशत शुल्क ही लगेगा।

भारत को मिली आंशिक राहत

इस बदलाव से भारत को भी राहत मिली है। इससे पहले चर्चा थी कि भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर अमेरिका 18 प्रतिशत तक टैरिफ लगाएगा, लेकिन अब यह दर घटकर 10 प्रतिशत रह गई है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जारी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद White House में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अब भी जारी है। उन्होंने कहा, “मेरे भारत के साथ शानदार संबंध हैं और हम भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस फैसले से हमारे समझौते पर कोई असर पड़ेगा।” ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि नई व्यवस्था के तहत शुल्क का भुगतान निर्यातक देश करेंगे, अमेरिका नहीं। उनके मुताबिक, भारत के साथ समझौता इसी आधार पर आगे बढ़ेगा और बाकी सभी व्यापार समझौते भी कायम रहेंगे।

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