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WFI चुनाव मामले में शीर्ष पहलवानों को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट से पहलवानों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और सत्यवर्त कादियान समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की अर्जी खारिज कर दी है। इसकी मुख्य वजह यह रही कि सुनवाई के दौरान लगातार अनुपस्थित रहने के कारण अदालत को लगा कि याचिकाकर्ता मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।

सुनवाई से नदारद रहे पहलवान
न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने 27 नवंबर को मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि कोई भी याचिकाकर्ता कोर्ट में मौजूद नहीं था। यही नहीं, इससे पहले की दो सुनवाइयों में भी पहलवान पेश नहीं हुए थे। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि बार-बार गैरहाजिरी से साफ झलकता है कि याचिकाकर्ता मामले को गंभीरता से आगे नहीं बढ़ाना चाहते।

WFI चुनाव में संजय सिंह बने अध्यक्ष
उल्लेखनीय है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के हालिया चुनाव में संजय सिंह ने अनीता श्योराण को हराकर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी। अनीता श्योराण को इन नामी पहलवानों का समर्थन प्राप्त था।

चुनाव पर लगाए थे आरोप
पहलवानों की ओर से अदालत में दावा किया गया था कि WFI के चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं कराए गए। चुनाव प्रक्रिया में खामियों और अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए उन्होंने परिणाम पर रोक की मांग की थी। हालांकि, समय पर अदालत में पेश न होने के चलते उनकी याचिका खारिज कर दी गई।

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