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भारत में अवैध प्रवेश: चीनी महिला को आठ वर्ष की सज़ा

भारत-नेपाल सीमा पर पकड़ी गई एक चीनी महिला को स्थानीय अदालत ने कड़ी सज़ा सुनाई है। दो वर्ष पहले गिरफ्तार की गई इस महिला को कोर्ट ने अवैध रूप से भारत आने का दोषी पाते हुए आठ साल की कठोर कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह मामला 2 दिसंबर 2023 का है, जब सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 42वीं बटालियन ने रुपईडीहा बॉर्डर चौकी पर संदिग्ध गतिविधि के चलते उसे रोक लिया था। अधिकारियों के अनुसार, वह बौद्ध भिक्षु के वस्त्र पहनकर नेपाल में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। पूछताछ में पता चला कि उसका नाम ली शिनमेई (45) है और उसके पास शांदोंग प्रांत, चीन का पता दर्ज था। उसके पास 19 नवंबर 2023 से 16 फरवरी 2024 तक की वैध नेपाल वीज़ा एंट्री थी, लेकिन भारत में प्रवेश के लिए कोई अनुमति नहीं थी।

भाषा की समस्या होने पर पूछताछ में दुभाषिए की मदद ली गई। सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी तलाशी में चीनी नागरिकता कार्ड, पासपोर्ट, कई बैंक कार्ड, मोबाइल, ईयरफ़ोन, मसाजर, नोटबुक और एक चीन भाषा का धार्मिक ग्रंथ जब्त किया। इसके बाद विदेशी अधिनियम की धारा 14A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।मामले की सुनवाई पूरी होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कविता निगम ने उसे दोषी घोषित करते हुए सजा का ऐलान किया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माना न भरने पर उसकी सज़ा में छह महीने और जोड़े जाएंगे।

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