रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज़म ख़ान को किया बरी, 2019 के भड़काऊ भाषण केस का फैसला

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान को बड़ी राहत मिली है। रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने उन्हें हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) मामले में बरी कर दिया है। मंगलवार को आज़म खान खुद अदालत में पेश हुए थे, जहां अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें दोषमुक्त करार दिया।
क्या था मामला?
यह मामला लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ा है। उस समय आज़म खान सपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे। 23 अप्रैल 2019 को उन्होंने सिविल लाइंस क्षेत्र में एक चुनावी सभा में भाषण दिया था। अगले दिन 24 अप्रैल 2019 को तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी, जो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी थे, ने आज़म खान के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में मामला दर्ज कराया था।
अदालत से बरी होने के बाद आज़म खान का बयान
फैसले के बाद आज़म खान ने कहा— “हमारा जीवन बेदाग है। यह हमारे जीवन का सच है। हम तमंचे बेचने वाले नहीं हैं, हमने गरीबों को घर दिए हैं और जेलें काटी हैं।”
पहले भी मिल चुकी है राहत
यह पहली बार नहीं है जब आज़म खान को कोर्ट से राहत मिली है। इससे पहले आरएसएस को बदनाम करने से जुड़े एक केस में भी उन्हें लखनऊ एमपी/एमएलए कोर्ट ने बरी किया था। उस मामले में उन पर आरोप था कि उन्होंने मंत्री रहते हुए सरकारी लेटरहेड और मुहर का दुरुपयोग कर आरएसएस को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की थी।
लंबी कैद के बाद मिली रिहाई
गौरतलब है कि आज़म खान ने कई महीनों तक जेल में वक्त बिताया, और हाल ही में ही उन्हें रिहाई मिली है। जेल से बाहर आने के बाद उनकी अखिलेश यादव से हुई मुलाकात भी राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में रही थी।


