आगरा के रकाबगंज क्षेत्र में ढाई साल पहले युवक की बेरहमी से हत्या के मामले में अदालत ने नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर ₹2.15 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला मंटोला निवासी मोहम्मद बकार के बेटे आबिद उर्फ मूसा की हत्या से जुड़ा है। 27 फरवरी 2023 की शाम आबिद को मोहल्ले के ही कुछ लोग — संजू कर्दम, टीटू, गुलाब, नरेंद्र समेत नौ लोग — घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे।

शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने काजीपाड़ा रेलवे लाइन के पास उसे शराब पिलाई और “बहुत मुंह चलता है” कहकर लाठी, चाकू, सरिया और तलवार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। जांच के बाद पुलिस ने 6 अप्रैल 2023 को आरोपपत्र दाखिल किया था। अपर जिला जज (पांच) मृदुल की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सभी नौ अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
दोषी ठहराए गए अभियुक्तों के नाम:
संजू कर्दम, टीटू, बकरा उर्फ विक्रम, बृजेश (टीला नंदराम, मंटोला), कलुआ उर्फ नरेंद्र, राजाबाबू, गुलाब सिंह, संदीप (टीला शेख मन्नू, रकाबगंज), और नरेंद्र (नगला ढाकरान, नाई मंडी)।


