नई दिल्ली: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने हथियार कारोबारी संजय भंडारी से जुड़े धन शोधन मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल पूरक आरोपपत्र पर विचार के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की है। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ने इस मामले को सूचीबद्ध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नए आरोपपत्र से जुड़े सभी दस्तावेजों की एक समेकित सूची पेश करने की अनुमति दी।
प्रवर्तन निदेशालय ने बीते महीने ब्रिटेन में रह रहे रक्षा सौदा कारोबारी संजय भंडारी से संबंधित मामले में दूसरी पूरक अभियोजन शिकायत दायर की थी। इस शिकायत में पहली बार औपचारिक रूप से रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में वाड्रा को इसी प्रकरण में दिल्ली की अदालत से अग्रिम जमानत मिल चुकी है।
अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा और अधिवक्ता मोहम्मद फैजान उपस्थित रहे। एजेंसी के मुताबिक, भंडारी से जुड़े वित्तीय मामलों की जांच के क्रम में वाड्रा की भूमिका भी सामने आई है। उन पर संदिग्ध लेन-देन के जरिए अवैध लाभ अर्जित करने और कुछ सौदों में सहयोग देने के आरोप लगाए गए हैं।
ईडी ने यह भी बताया कि जुलाई में वाड्रा से पीएमएलए के तहत कई घंटों तक पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया गया था। व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा फिलहाल तीन अलग-अलग धन शोधन मामलों में जांच के दायरे में हैं, जिनमें से दो कथित भूमि सौदों से जुड़ी अनियमितताओं से संबंधित हैं। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन सौदों से हुई कमाई को क्या भंडारी से जुड़े विदेशी संस्थानों के माध्यम से विदेश भेजा गया था।


