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यूपी में 6 मार्च को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची, 1.04 करोड़ मतदाताओं को भेजा जाएगा नोटिस

यूपी में वोटर लिस्ट अपडेट: नाम बचाने के लिए दिखाने होंगे 12 में से कोई एक दस्तावेज

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर चल रही दावों–आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। यह जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत दी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लगभग 1.04 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे। कारण यह है कि इन मतदाताओं का विवरण वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मेल नहीं खा सका है। नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं को आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैध दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि संबंधित व्यक्ति तय समय में दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो उसका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

पूरी प्रक्रिया का दायरा

इस पुनरीक्षण अभियान में उत्तर प्रदेश के 75 जिले और 403 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। राज्यभर में 1,72,486 मतदान केंद्रों (बूथ) पर यह प्रक्रिया चली। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 5,76,611 बूथ लेवल एजेंटों ने भी सत्यापन कार्य में सहयोग किया।

अगर नाम मतदाता सूची में नहीं है तो क्या करें?

यदि किसी मतदाता का नाम मसौदा सूची में नहीं है, या फिर परिवार के किसी ऐसे सदस्य का नाम दर्ज है जो अब मौजूद नहीं है, तो वह निर्वाचन आयोग के समक्ष दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके लिए 6 फरवरी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। नाम, पता या अन्य विवरणों में सुधार के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। आयोग इन सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 27 फरवरी तक करेगा।

मतदाता से जुड़े प्रमुख फॉर्म

  • फॉर्म 6 : नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए
  • फॉर्म 6क : विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए (यदि उन्होंने विदेशी नागरिकता नहीं ली हो)
  • फॉर्म 7 : मतदाता सूची से नाम हटाने या उस पर आपत्ति दर्ज करने हेतु
  • फॉर्म 8 : पता बदलने, विवरण सुधार, EPIC कार्ड प्रतिस्थापन या दिव्यांग चिह्नांकन के लिए

ये सभी फॉर्म राज्य की आधिकारिक वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in से भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

कैसे जांचें कि नाम सूची में है या नहीं?

मतदाता voters.eci.gov.in पोर्टल पर जाकर Search in Electoral Roll विकल्प के माध्यम से

  • नाम
  • पिता का नाम
  • या EPIC (वोटर आईडी) नंबर
  • डालकर अपनी स्थिति जान सकते हैं।
  • इसके अलावा Voter Helpline App के जरिए भी यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऑफलाइन जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क किया जा सकता है।

अंतिम सूची से हटाए गए नाम सार्वजनिक होंगे

यह स्पष्ट किया गया है कि जिन मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे, उनका विवरण गृह विभाग को नहीं भेजा जाएगा। हालांकि, ऐसे मतदाताओं की जानकारी निर्वाचन आयोग द्वारा सार्वजनिक की जाएगी।

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