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यूपी में 45,000 होमगार्डों की भर्ती को मिली हरी झंडी, शासनादेश जारी

उत्तर प्रदेश में लंबे समय से लंबित होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार ने 45,000 से अधिक पदों पर स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए आधिकारिक शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश भी तय कर दिए गए हैं। इस बार भर्ती का पूरा संचालन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) के हाथों में होगा। जिलों से रिक्तियों का ब्योरा एकत्र कर होमगार्ड मुख्यालय के माध्यम से बोर्ड को भेजा जाएगा, जिसके बाद आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के जरिए शुरू होगी।

चयन प्रक्रिया ऐसे होगी

सबसे पहले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी, जो 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ (Objective) होगी और इसकी अवधि दो घंटे की रहेगी।
इसके बाद जिलावार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को आगे शारीरिक मापदंड परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा। अंत में सफल उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची (Final Merit List) जारी की जाएगी। भर्ती में 18 से 30 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। जिलों को पुरुष और महिला उम्मीदवारों की अलग-अलग रिक्तियों का प्रस्ताव भेजना होगा और आरक्षण नियमों का पालन अनिवार्य होगा।

कौन कर सकेगा आवेदन

  • उम्मीदवार का उस जिले का मूल निवासी होना जरूरी है, जहाँ की रिक्ति के लिए आवेदन किया जा रहा है।
  • आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
  • किसी शासकीय, अर्द्धशासकीय या सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कार्यरत व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकेगा।
  • जिन व्यक्तियों को सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकरण से पदच्युत किया गया है, वे भी अयोग्य होंगे।
  • आपराधिक मामले लंबित होने या एक से अधिक जीवनसाथी होने की स्थिति में भी उम्मीदवार को शामिल नहीं किया जाएगा।
  • दिव्यांग व्यक्ति इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

शैक्षिक योग्यता और अतिरिक्त अंक

  • अभ्यर्थी के पास हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा।
  • NCC प्रमाणपत्र धारकों को एक से तीन अतिरिक्त अंक मिलेंगे।
  • जिनके पास आपदा मित्र प्रमाणपत्र होगा, उन्हें तीन अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
  • यदि अभ्यर्थी के पास चार पहिया वाहन चलाने का वैध लाइसेंस है, तो उसे एक अतिरिक्त अंक मिलेगा।
  • आवेदन शुल्क का निर्धारण भर्ती बोर्ड द्वारा बाद में किया जाएगा।
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