कानपुर में रिश्तों को झकझोर देने वाले एक मामले में बेटे ने अपनी ही मां को न्याय दिलाने के लिए पिता के खिलाफ अदालत में बयान दिया। आंखों देखा गवाह बने बेटे की गवाही के आधार पर अपर जिला जज-14 ने पत्नी की हत्या के अपराध में आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला बर्रा थाना क्षेत्र के पिपौरी गांव का है। इटावा निवासी ऋषि कुमार ने 7 अगस्त 2021 को अपने बहनोई अर्जुन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बहन प्रीती की शादी अर्जुन से करीब 18 साल पहले हुई थी। बेटा ईशू इस दंपती की संतान है। अर्जुन को शराब की लत थी और वह लंबे समय से पत्नी के साथ मारपीट करता था।
6 अगस्त 2021 की रात अर्जुन नशे में घर पहुंचा और प्रीती से झगड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और उसने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। करीब 15 वर्षीय ईशू ने मां को बचाने की कोशिश की तो पिता ने उससे भी बदसलूकी की। बच्चे की आंखों के सामने ही अर्जुन ने प्रीती का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
घटना के बाद ईशू ने अपने मामा ऋषि को फोन कर पूरी जानकारी दी। जांच के दौरान मृतका के भाई-बहन समेत नौ गवाहों को अदालत में पेश किया गया, जिनमें बेटे ईशू की गवाही सबसे अहम साबित हुई। अदालत ने सभी सबूतों और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद अर्जुन सिंह को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद और आर्थिक दंड की सजा सुनाई।


