प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बृहस्पतिवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति सूची में शामिल न हो और सभी पात्र नागरिकों का नाम अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए।

उन्होंने बताया कि सभी जिलों में राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी साझा की गई है और बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने का आग्रह किया गया है, जो बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की मदद करेंगे। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि गणना प्रपत्रों की छपाई पूर्ण हो चुकी है, जबकि कुछ जिलों में उनके वितरण की गति धीमी है। इस पर उन्होंने वितरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। रिणवा ने बताया कि बीएलओ को बीएलओ एप (वर्जन 8.7) डाउनलोड कर गणना प्रपत्रों के वितरण को ऑनलाइन मार्क करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, वर्ष 2003 की मतदाता सूची में शामिल नामों की वर्तमान सूची से मैपिंग का कार्य तीन दिनों में पूरा करने को कहा गया है।उन्होंने ‘बुक ए कॉल विद बीएलओ’ सुविधा को प्रभावी रूप से प्रचारित करने और जिला संपर्क केंद्रों (डीसीसी) को सक्रिय बनाए रखने पर भी जोर दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों और नागरिकों से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय सहयोग दें।
मतदाताओं की सुविधा के लिए सक्रिय हुआ कॉन्टेक्ट सेंटर
विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत जिला प्रशासन ने मतदाताओं की सुविधा के लिए डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्ट सेंटर स्थापित किया है, जो 7 फरवरी 2026 तक संचालित रहेगा। अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि नागरिक मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी, शिकायत, सुधार या नाम जोड़ने/हटाने से संबंधित प्रश्नों के लिए सीधे इस केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए टेलीफोन नंबर 0562-2250170 और टोल-फ्री नंबर 1950 जारी किए गए हैं। चौहान ने लोगों से अपील की कि जो नागरिक 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर रहे हैं, वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएं, ताकि वे आगामी चुनाव में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकें।


