
फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुए चार वर्षीय डेविड की हत्या के मामले में आरोपी पिता सुनील कुमार को अदालत ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एडीजे-4 की अदालत ने सुनील पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सुनील पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों का शक होने के कारण अपने ही बेटे की जहर देकर हत्या कर दी।
यह मामला उस समय प्रकाश में आया था, जब डेविड के नाना ने मक्खनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, 18 अप्रैल 2022 की रात सुनील अपने ससुराल पहुंचा और लड्डू में जहरीला पदार्थ मिलाकर बेटे को खिला दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने जांच के दौरान सुनील को 21 जून 2022 को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में सुनील ने पुलिस को बताया था कि उसे शक था कि उसकी पत्नी का मोहल्ले के एक युवक से संबंध है और वह युवक मासूम बच्चे को अपना बताता था। इसी शक और गुस्से में उसने बेटे की हत्या की योजना बना ली थी। पत्नी को जब इस बात की भनक लगी, तो उसने बच्चे को मायके भेज दिया, लेकिन सुनील वहां पहुंचकर उसकी जान ले बैठा। मजबूत साक्ष्यों, गवाहियों और प्रभावी पैरवी के आधार पर कोर्ट ने सुनील को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।


