वृंदावन हिंसा केस: पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने में मुकदमा दर्ज
मथुरा–वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में 4 नवंबर को हुई मारपीट और अभद्रता की घटना को लेकर अदालत के निर्देश के बाद महिला थाने में दो पुलिसकर्मियों सहित छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को इस कार्रवाई की पुष्टि की। मामले में नामजद पुलिस कर्मियों की पहचान सिपाही जगवेंद्र और अजीत के रूप में हुई है, जबकि चार अन्य आरोपी अज्ञात बताए गए हैं। दर्ज एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता अपने रिश्तेदारों के साथ मंदिर दर्शन के लिए गई थीं, तभी कथित आरोपियों ने शराब के नशे में उनसे अशोभनीय व्यवहार किया और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं।
शिकायत में आरोप है कि दोनों सिपाहियों ने उसे जबरन खींचने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसके और उसके भाइयों के साथ मारपीट की गई तथा उसके कपड़े फाड़कर अपमानित किया गया। इसके अलावा, लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला किए जाने की बात भी एफआईआर में दर्ज है, जिसमें उसके एक भाई के घायल होने का जिक्र है। बीच-बचाव कर रहे लोगों को भी धमकाने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपियों ने श्रद्धालुओं से करीब 60 हजार रुपये नकद व अन्य कीमती सामान भी लूट लिया।
शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि जब उसने कार्रवाई की मांग की तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। उसके अनुसार, वृंदावन थाने और महिला थाने में पहले दी गई शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद अदालत का सहारा लेना पड़ा। घटना के बाद घायल भाइयों का सेना अस्पताल में इलाज कराया गया।


